💥 रायगढ़ पुलिस 💥

दिनांक : 26.05.2026

🚨 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा के न्यायालय से आबकारी एक्ट प्रकरण में मात्र 2 माह 4 दिन में आया फैसला

🚨 “ऑपरेशन आघात” के तहत रायगढ़ पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि

🚨 घरघोड़ा पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन की सशक्त पैरवी से आरोपी दोषसिद्ध

🚨 एसएसपी का सख्त संदेश – “रायगढ़ पुलिस मजबूत साक्ष्यों के साथ अवैध शराब कारोबार से जुड़े आरोपियों को कठोर दंड दिलाने के लिए निरंतर कार्यवाही करती रहेगी।”

   *रायगढ़, 26 मई* । माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा श्री दामोदर प्रसाद चंद्रा के न्यायालय द्वारा 19 मई 2026 को दांडिक प्रकरण क्रमांक 151/2026 में थाना घरघोड़ा के आबकारी एक्ट के अपराध क्रमांक 93/2026 के आरोपी कन्हैया लाल डनसेना 31 साल निवासी ग्राम घरघोड़ी थाना घरघोड़ा को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) में दोषसिद्ध पाकर एक वर्ष का सशश्रम कारावास के साथ ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है । यहां उल्लेखनीय है कि अपराध कायम होने के 2 माह 4 दिन में यह फैसला आया है । इस मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सत्यप्रकाश महिलाने द्वारा पैरवी की गई है  तथा प्रकरण की विवेचना प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक, थाना घरघोड़ा द्वारा की गई है ।

     न्यायालय का यह फैसला एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह द्वारा नशे के विरूद्ध जिले में चलाये जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत जिला पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है ।

    प्रकरण के संबंध में दिनांक 15 मार्च 2026 को ग्राम घरघोड़ी में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में घरघोड़ा पुलिस टीम द्वारा शराब रेड कार्यवाही की गई थी। कार्यवाही के दौरान आरोपी कन्हैया लाल डनसेना के कब्जे से 70 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग ₹10,500 थी, को विधिवत गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक द्वारा की गई। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 93/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग पत्र क्रमांक 59/2026 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।  

    थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव के मार्गदर्शन पर विवेचनाधिकारी प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक द्वारा विवेचना के दौरान 6 गवाहों के कथन दर्ज किए गए तथा 11 दस्तावेज एवं आर्टिकल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए। न्यायालय में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दलीलें प्रस्तुत की गईं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान एवं साक्ष्य प्रभावी पाए गए। माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण कर आरोपी के कब्जे से 70 लीटर महुआ शराब की जप्ती प्रमाणित पाई गई तथा आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।  

👉 एसएसपी शशि मोहन सिंह का संदेश

     *“ऑपरेशन आघात के तहत यह महत्वपूर्ण सफलता है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों को ऐसे कार्य छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। रायगढ़ पुलिस मजबूत साक्ष्यों के साथ आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर उन्हें कठोर दंड दिलाने के लिए निरंतर कार्यवाही करती रहेगी।”*

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