रायपुर / खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मुंगेली जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई बिना उत्पादन एवं अवसान तिथि के पानी की बोतलों तथा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के विक्रय और भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई। निरीक्षण के दौरान बिना तिथि वाली पानी की बोतलों की जांच की गई तथा उनके नमूने संकलित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी भेजे गए। साथ ही सभी विक्रेताओं को बिना उत्पादन एवं अवसान तिथि के पैकेज्ड वाटर का विक्रय एवं भंडारण तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान संजय ट्रेडर्स मुंगेली, बंटी पान मसाला, महावीर पान मसाला, न्यू देवांगन किराना स्टोर्स, मक्कड़ एजेंसी, दीपक कन्फेक्शनरी जरहागांव, खोपचा ढाबा गीधा एवं जीत एजेंसी बरेला का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान दीपक कन्फेक्शनरी जरहागांव से किन्ले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर तथा संजय ट्रेडर्स मुंगेली से शिवनाथ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एवं कोलिक विद एडेड मिनरल वाटर (200 मि.ली.) के नमूने जांच हेतु संकलित किए गए। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर अथवा खाद्य पदार्थ क्रय करते समय उत्पादन एवं अवसान तिथि अवश्य जांचें तथा संदिग्ध सामग्री की जानकारी तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को दें।

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