NEET परीक्षा की तैयारी करने की सोच रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, अभी तक NEET की परीक्षा वही अभ्यर्थी दे पाते थे, जो रेगुलर पढ़ाई करते थे। लेकिन अब डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करने वाले भी एग्जाम दे सकेंगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 27 साल पुरानी रोक हटा दी है।
27 साल पहले डिस्टेंस से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को NEET Exam देने से रोक दिया गया था। लेकिन अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) या राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन विद्यालयों से 10+2 उत्तीर्ण करने वाले छात्र सामान्य मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं। इस संबंध में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने नोटिस जारी किया है।
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने खिलाफ खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
मेडिकल काउसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने ओपन स्कूल स्टूडेंट्स को नीट परीक्षा में बैठने की परमिशन देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया था। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें एंटेंस एग्जाम में बैठने की अनुमति दे दी।

मेडिकल काउसिल कमेटी ने 1997 के रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के खंड 4 (2) ए के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को एग्जाम देने से रोक दिया गया था, जो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करते हैं। हालांकि, 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक करार दिया था। जिसको लेकर मेडिकल काउसिल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

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