प्रति,
माननीय नरेन्द्र मोदी जी,
प्रधानमंत्री,भारत शासन….
विषय : कांग्रेस शासन में कुछ निजि विश्वविद्यालयो को अनाधिकृत तरीके लाभ पहुचाने की नियत से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गये चिकित्सा शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम के आदेश को निरस्त करने हेतु आवेदन ।।

महोदय,
उपरोक्त विषय मे लेख है कि कांग्रेस शासन में कुछ कतिपय निजि विश्वविद्यालयो को लाभ पहुचाने एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के डिग्री बेचने की नीयत से उच्च शिक्षा विभाग ने गलत तरीके से चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियम / अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार कर दिनांक 05.07.2022 को राजपत्र जारी किया गया है । ये सभी निजी विश्वविद्यालय केवल चिकित्सा क्षेत्र के डिग्री बेचने में लग जायेगी, और छत्तीसगढ़ में फिर से फर्जी विश्वविद्यालयो की बाढ़ आ जायेगी । निजी विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 2005 में प्रभावशील हुआ, उसमें केवल संशोधन करके निजी विश्वविद्यालय को चिकित्सा पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।


उच्च शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के दो पृथक-पृथक विभाग है जिनके अपने-अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र है और उनके द्वारा एक दूसरे के विषयों के बारे में नोटिफिकेशन जारी करना नियमानुसार नहीं है ।
हमारा आग्रह है कि चिकित्सा क्षेत्र के जिन पाठ्यक्रमों का संचालन छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है उन पाठ्यक्रमों को निजी विश्वविद्यालयो द्वारा संचालन करने की अनुमति कदापि नहीं दिया जाना चाहिए एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस हेतु किए गए प्रावधानों संबंधी जारी राजपत्र दिनांक 05 जुलाई, 2022 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाने की कृपा करें ।

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