आरोपित के वकील ने उसे कम सजा देने का निवेदशन किया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसकी इस हरसकत से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही बच्ची की मानसिक दशा पर भी प्रभाव डालता है। ढाई साल की बच्ची के साथ युवक ने दुष्कर्म के साथ ही अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी एफटीएससी (पाक्सो अधिनियम) ने दुष्कर्म के आरोपित युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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