रायगढ़ पुलिस
दिनांक : 3 अगस्त

*रायगढ़, 03 अगस्त 2026* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी के मार्गदर्शन में जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत तमनार पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब के कारोबार पर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज ग्राम बागबाड़ी में दबिश देकर पुलिस ने एक आरोपी को 50 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत ₹10,000 है।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशानुसार अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रशांत राव द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखते हुए लगातार ग्राम भ्रमण, पेट्रोलिंग एवं सूचनाओं का सत्यापन कराया जा रहा है। आज सुबह ग्राम गश्त के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बागबाड़ी निवासी अरविंद परजा अपने घर में अवैध बिक्री के उद्देश्य से महुआ शराब छिपाकर रखा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दबिश दी और तस्दीक की।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने घर के पीछे बाड़ी में बिक्री के लिए महुआ शराब छिपाकर रखने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक बाल्टी में लगभग 30 लीटर तथा एक एल्युमिनियम डेक्ची में लगभग 20 लीटर, कुल 50 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब बरामद कर जब्त की। जब्त शराब की अनुमानित कीमत ₹10,000 है। *आरोपी अरविंद परजा पिता धरनीधर परजा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बागबाडी थाना तमनार* के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

इस कार्रवाई में प्रशिक्षु उप निरीक्षक युगल किशोर यादव, दीपचंद चंद्रवंशी, प्रधान आरक्षक बनारसी लाल सिदार, हेमप्रकाश सोन, महिला प्रधान आरक्षक सुदो भगत, आरक्षक पुरुषोत्तम सिदार, पुष्पेन्द्र सिदार, रंजीत भगत, जॉन प्रकाश टोप्पो, डोल नारायण सिदार एवं मेघराज निषाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

👉🏻 एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश

           *"रायगढ़ पुलिस का 'ऑपरेशन आघात' नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपील है कि ऐसे अवैध कारोबार की सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।"*

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