रायगढ़, 31 जुलाई 2026/ जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ ने जिले के सभी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालयों के संचालकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षार्थियों को अत्यधिक यातायात वाले मार्गों एवं शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहन चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। निर्देशानुसार रेलवे स्टेशन, सुभाष चौक, घड़ी चौक, अटल चौक एवं हेमू कॉलोनी चौक सहित अन्य व्यस्त स्थानों पर प्रशिक्षण देने पर रोक लगाई गई है, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और यातायात बाधित न हो।
जिला परिवहन अधिकारी ने सभी प्रशिक्षण विद्यालयों को प्रशिक्षण के दौरान सड़क सुरक्षा के नियमों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा तथा यातायात नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-27 का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा गया है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि शहर के भीतर एंबुलेंस का नियमित संचालन होता है, इसलिए प्रशिक्षण के दौरान एंबुलेंस को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल मार्ग उपलब्ध कराया जाए। जिला परिवहन अधिकारी ने सभी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालयों के संचालकों से जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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