रायगढ़ पुलिस
दिनांक : 30 जून, 2026

🚨 ग्राम नटवरपुर के जंगल से 65 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

🚨 महुआ शराब का निर्माण एवं बिक्री करते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी, आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई

🚨 “अवैध शराब और नशे के कारोबार के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा।” — एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह

   *30 जून, रायगढ़* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में जिलेभर में संचालित "ऑपरेशन आघात" के तहत अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 29 जून 2026 को थाना चक्रधरनगर पुलिस ने ग्राम नटवरपुर के जंगल में संचालित अवैध महुआ शराब निर्माण स्थल पर दबिश देकर 65 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की तथा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

  थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक राकेश मिश्रा को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम नटवरपुर के जंगल में कुछ लोग अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब का निर्माण कर बिक्री की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से दो व्यक्तियों को पकड़ा, जिन्होंने अपना नाम *फुल सिंह धनवार (25 वर्ष) एवं दुआरू धनवार (40 वर्ष) निवासी ग्राम नटवरपुर, थाना चक्रधरनगर* बताया।

       तलाशी के दौरान आरोपी फुल सिंह धनवार के कब्जे से दो धातु के बर्तनों एवं एक प्लास्टिक जरीकेन में भरी 35 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा आरोपी दुआरू धनवार के कब्जे से एक बड़े ट्यूब में भरी 30 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। इस प्रकार कुल 65 लीटर महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत ₹13,000 है, जब्त की गई।

      पूछताछ में दोनों आरोपी शराब का निर्माण एवं बिक्री करना स्वीकार किए तथा उसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर थाना चक्रधरनगर में दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

         इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक दिलीप भानु, प्रधान आरक्षक रविकिशोर साय एवं आरक्षक संदीप कौशिक, चन्द्र कुमार बंजारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

👉 एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश

         *"ऑपरेशन आघात के तहत अवैध शराब और नशे के कारोबार पर लगातार प्रभावी प्रहार किया जा रहा है। समाज में नशे के अवैध कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और ऐसे कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।"*

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