🚨 ग्राम अंजोरीपाली में घर की बाड़ी में छिपाकर बिक्री के लिए रखी महुआ शराब आरोपी से जप्त, आबकारी एक्ट की कार्रवाई में पुलिस ने भेजा रिमांड
*25 जून, रायगढ़* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चौकी प्रभारी खरसिया निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में चौकी खरसिया पुलिस ने अवैध महुआ शराब के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
दिनांक 24 जून 2026 को चौकी खरसिया पुलिस की टीम नियमित पेट्रोलिंग के दौरान बस स्टैंड खरसिया क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अंजोरीपाली निवासी मनोज कुमार जोल्हे अपने घर के पास अवैध रूप से हाथ भट्ठी निर्मित कच्ची महुआ शराब बिक्री के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में छिपाकर रखे हुए है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल ग्राम अंजोरीपाली के हरिजन मोहल्ला में दबिश दी। मौके पर मिले व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम *मनोज कुमार जोल्हे (44 वर्ष), पिता स्वर्गीय लालाराम जोल्हे, निवासी हरिजन मोहल्ला, अंजोरीपाली, चौकी खरसिया, जिला रायगढ़* बताया।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी शराब रखने से इंकार करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपने घर के पीछे बाड़ी में हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब छिपाकर रखना स्वीकार किया। आरोपी के बताए स्थान से 15 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 3,000 रुपये है, गवाहों की उपस्थिति में बरामद कर विधिवत जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
चौकी प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के निर्देशन पर इस कार्रवाई में प्रशिक्षु उप निरीक्षक प्रवीण बांधव, महिला प्रधान आरक्षक ममता मिंज, आरक्षक साविल चंद्रा, कीर्ति सिदार, धनंजय कश्यप, मुकेश यादव, गोविंद बनर्जी, बोधराम सिदार एवं महिला आरक्षक एमरेसिया टोप्पो शामिल रहे।
रायगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है तथा ऐसे अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
