सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कलेक्टर ने जारी किया आदेश
रायगढ़, 19 मई 2026/ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ श्री मयंक चतुर्वेदी द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार गठित समिति में कलेक्टर रायगढ़ को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ सदस्य सचिव होंगे। समिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
समिति जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के कार्यान्वयन की सतत निगरानी करेगी। साथ ही नियमों की अवहेलना करने वाले बड़े ठोस अपशिष्ट उत्पादकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जल एवं विद्युत आपूर्ति बंद करने संबंधी निर्देश भी जारी कर सकेगी। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा डंपिंग स्थलों का वर्चुअल स्पॉट निरीक्षण कर नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। समिति प्रत्येक पखवाड़े अपनी रिपोर्ट तैयार कर आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित करेगी।
