🚨 “ऑपरेशन आघात” के तहत घरघोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई — 190 लीटर महुआ शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार

🚨 अवैध शराब निर्माण और बिक्री में संलिप्त छोटू डनसेना गिरफ्तार

🚨 आरोपी पर आबकारी एक्ट की गैर जमानतीय धाराओं में कार्रवाई

🚨 एसएसपी शशि मोहन सिंह की दो टूक — “ऑपरेशन आघात” के तहत लगातार कार्रवाई, आरोपी जा रहे जेल; अवैध शराब कारोबार छोड़ मुख्यधारा से जुड़े

    *रायगढ़, 03 अप्रैल* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत अवैध शराब के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में आज दिनांक 3 अप्रैल को ग्राम घरघोड़ी के खेतधरहा नदी किनारे अवैध शराब निर्माण की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सटिक रेड कार्रवाई की गई।

    मुखबिर से प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी, जहां आरोपी छोटू डनसेना को अवैध रूप से महुआ शराब बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अवैध बिक्री के उद्देश्य से शराब निर्माण करना स्वीकार किया। पुलिस ने मौके से करीब 190 लीटर महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत ₹19,000 है, जप्त की। साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त सिल्वर के बड़े बर्तन, टिन टीपा सहित अन्य उपकरण भी जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान मौके पर संचालित 8 अवैध भट्ठियों को भी नष्ट किया गया।

    *आरोपी छोटू डनसेना पिता अनंत सिंह डनसेना उम्र 37 वर्ष निवासी घरघोड़ी थाना घरघोड़ा* के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी द्वारा क्षेत्र में मुनादी कर अवैध शराब निर्माण करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसे कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

      उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू, प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक, आरक्षक हरीश पटेल, उद्धोराम पटेल एवं महिला आरक्षक सुप्रिया सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

👉🏻 एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश

       *“अवैध शराब निर्माण और बिक्री में रायगढ़ पुलिस की लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, शराब के अवैध कारोबार से जुड़े तत्व समाज की मुख्यधारा से जुड़े कर जीवन यापन करें, ऐसे अपराधों पर संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा ”*

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