डाटा एंट्री ऑपरेटर निलंबित, फड़ प्रभारी कार्य से पृथक

रायगढ़, / जिले के धान उपार्जन केंद्र तमनार में धान खरीदी कार्य के दौरान गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। जिला नोडल अधिकारी धान उपार्जन केंद्र तमनार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 19 जनवरी 2026 को कृषक चन्द्रमणी पिता हरीशचंद्र निवासी झिंकाबहाल द्वारा धान विक्रय हेतु उपार्जन केंद्र में धान लाया गया था। प्रारंभिक जांच में 85 बोरी धान अमानक पाए जाने पर उसे पृथक किया गया, जबकि शेष मानक धान को ढालकर नमी मापी गई तथा बोरे में भरकर वजन कराया गया। जांच के दौरान कुल 383 बोरी धान का वजन सही पाया गया। समिति प्रबंधक को उक्त मानक धान की खरीदी के निर्देश दिए गए थे, किंतु समिति द्वारा संधारित रजिस्टर एवं कंप्यूटर प्रविष्टियों की जांच में गंभीर गड़बड़ी सामने आई।
जांच में पाया गया कि समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा कृषक के नाम पर 662 बोरी धान (264.80 क्विंटल) की खरीदी दर्ज की गई, जबकि वास्तविक रूप से केवल 383 बोरी धान ही खरीदी योग्य थी। इस प्रकार 279 बोरी धान (111.6 क्विंटल) की फर्जी खरीदी किया जाना स्पष्ट हुआ। यह कृत्य छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा धान खरीदी के संबंध में जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार (पंजीयन क्रमांक 241) के डाटा एंट्री ऑपरेटर श्री अमित साव को धान खरीदी कार्य में गंभीर अनियमितता, लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही, धान खरीदी केंद्र तमनार के फड़ प्रभारी श्री हरेराम सिदार को कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर धान खरीदी कार्य से तत्काल पृथक कर दिया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों के हितों से खिलवाड़ करने, फर्जी प्रविष्टि करने अथवा शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों की सतत निगरानी की जा रही है तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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