रायगढ़, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 13 सितम्बर 2025 को सभी प्रकार के राजीनामा योग्य मामलों के निराकरण हेतु पूरे भारत वर्ष में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य सभी प्रकार के लंबित मामलों जैसे-जलकर, संपत्तिकर, टेलीफोन बिल, विद्युत बिल, न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण के मामले, राजस्व न्यायालय के मामले इत्यादि प्रकरणों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।