** नवीन नर्सिंग महाविद्यालय एवं नवीन कोर्स खोलने यह काफी मेहनत करनी पड़ती है। INC New Delhi के नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ता है l निरीक्षण दलअपनी निरीक्षण रिपोर्ट तो प्रस्तुत करते हैं लेकिन नर्सिंग हाई पावर कमेटी अपना स्पष्ट बहुमत *हां या ना में ना देकर शासन स्तर पर निर्णय लिए जाने हेतु आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को गुमराह कर फाइलों को मंत्रालय में अनुमति के लिए आशय पत्र जारी करने की अनुशंसा कर देती है l* वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 130 नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है एवं 20 से ज्यादा नवीन महाविद्यालय खोलने हेतु है तत्पर है। पूर्व में नवीन नर्सिंग महाविद्यालय खोलने हेतु या फिर नवीन पाठ्यक्रम के अनुमति देने हेतु संचालक चिकित्सा शिक्षा के द्वारा निरीक्षण कराया जाता था । निरीक्षण के उपरांत नर्सिंग हाई पावर कमेटी अपना अभिमत *हां या ना* से आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को अवगत कराती थी । प्राप्त जानकारी के अनुसार नर्सिंग हाई पावर कमेटी वर्तमान में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को गुमराह करते हुए स्पष्ट बहुमत न देते हुए या फिर किसी के दबाव में या कोई निजी कारणों से अनु उपयुक्त नर्सिंग संस्थाओं को अनुमति दिलाने हेतु मंत्रालय में फाइल प्रेषित कर रही रही है। जिसमें कर्मियों का तो उल्लेख किया जा रहा है लेकिन साथी यह भी लिखा जा रहा है शासन स्तर पर निर्णय लिए जाने हेतु और फाइल को मंत्रालय भेज दी जा रही है। INC New Delhi द्वारा निर्णय 2021में निर्णय लिया गया कि की एक जगह में दो कॉलेज की दूरी – नवीन एवं भूतपूर्व चल रही है नर्सिंग महाविद्यालय की दूरी कम से कम 10 किलोमीटर की होनी चाहिए ।आश्चर्य की बात है निरीक्षण दल इसको नजर अंदाज कर बगैर दूरी नापे अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित कर रहा है एवं हाई पावर कमेटी भी इसको नजरअंदाज कर अपना निर्णय ले रही है एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को गुमराह कर रही है l यह एक बहुत ही गंभीर विषय है एवं भविष्य में नरसिंह पाठ्यक्रमों पर बुरा असर पड़ सकता है l पूर्व में भी पत्र के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा मंत्री, सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को इन विषयों पर अवगत कराया गया था, लेकिन उस पर आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।

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