बेमेतरा के फैमिली कोर्ट ने नवंबर 2022 में पति के तर्कों से सहमत होते हुए उसके पक्ष में तलाक की डिक्री मंजूर की थी। बेमेतरा निवासी पुरुष और महिला की शादी अप्रैल 2021 में दुर्ग में हुई थी। पत्नी ने शादी के बाद यह कहते हुए विवाद किया और पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इन्कार कर दिया कि उसका किसी अन्य महिला से संबंध है। पति-पत्नी के संबंधों में खटास के बाद पति ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तलाक की गुहार लगाई थी। दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क को सुनने के बाद डिविजन बेंच ने पति को विवाह विच्छेद की अनुमति दे दी है। तलाक की याचिका को स्वीकार करते हुए डिविजन बेंच ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

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