अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली उत्पादकता नीति मामले में जारी जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून 2024 तक कारावास से राहत दी है। उन्हें अंतरिम राहत मिली है सर्वोच्च न्यायालय ने जिसे शुक्रवार 10 मई 2024 को जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उन्हें समाज के लिए खतरा नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरएम केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति देने के लिए जमानत दी गई। यह जमानत दिल्ली के उत्पादकता नीति मामले से जुड़े मामले में थी।
इस अंतरिम कार्यवाही के तहत, केजरीवाल अब 1 जून 2024 तक जमानत पर होंगे और 2 जून 2024 को सरेंडर करना होगा। उपायुक्त की खुशामदी से 50,000 रुपये की जमानती जमा की गई है।
जमानत के शर्तों में उन्हें अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय को नहीं जाने दिया जाएगा। उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कोई आधिकारिक कार्य नहीं निपटाने दिया जाएगा।
आप परिस्थितियों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और ना ही किसी साक्षात्कार से संपर्क करेंगे या मामले से संबंधित किसी भी आधिकारिक फ़ाइल का प्राप्त करेंगे।
