*🚨 *ग्राम किरीतमाल में दो स्थानों पर एक साथ दबिश, आबकारी एक्ट के तहत दर्ज हुए प्रकरण**28 जून, रायगढ़* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों एवं अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28 जून 2026 को थाना भूपदेवपुर पुलिस ने ग्राम किरीतमाल में दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर 17 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की तथा दो महिला आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। दोनों कार्रवाई थाना प्रभारी उप निरीक्षक नाग के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम को सूचना मिली कि ग्राम किरीतमाल निवासी नुकसाना सिदार अपने घर के पीछे बाड़ी में अवैध महुआ शराब रखकर बिक्री कर रही है। पुलिस टीम के पहुंचते ही वहां मौजूद कुछ शराब पीने वाले लोग भाग निकले। तलाशी के दौरान आरोपिया नुकसाना सिदार पति फूलसाय सिदार (30 साल) के कब्जे से दो प्लास्टिक जरीकेन में रखी कुल 10 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 1,000 रुपये है, बरामद कर जब्त की गई। आरोपिया के विरुद्ध मौके पर धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने ग्राम किरीतमाल में ही रथबाई भारद्वाज के घर दबिश दी। यहां भी पुलिस को देखकर कुछ लोग मौके से भाग गए। तलाशी के दौरान आरोपिया रथबाई भारद्वाज पति स्व. रेशमलाल भारद्वाज (50 वर्ष) के कब्जे से एक जरीकेन एवं एक प्लास्टिक बोतल में रखी कुल 7 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 700 रुपये है, बरामद कर जब्त की गई। आरोपिया के विरुद्ध भी धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।दोनों कार्रवाई में पुलिस ने कुल 17 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 1,700 रुपये है, जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक नाग, प्रधान आरक्षक जगदीश नायक, संजय तिर्की, आरक्षक गोवर्धन प्रसाद सिदार, संतोष जायसवाल तथा महिला आरक्षक कलिस्ता कुजूर की सराहनीय भूमिका रही।

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