आज दिनांक 23.06.2026 को थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक राकेश मिश्रा को सूचना मिली थी कि ग्राम सियारपाली निवासी राजकुमारी चौहान नामक महिला अपने घर के पीछे अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री कर रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी द्वारा तत्काल पुलिस टीम द्वारा तत्काल ग्राम सियारपाली में घेराबंदी कर दबिश दी गई।

पुलिस टीम ने मौके पर एक महिला को पकड़कर पूछताछ की, जिसने अपना नाम *राजकुमारी चौहान पति रतन चौहान, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम सियारपाली, थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़* बताया। पूछताछ में महिला ने घर के पीछे बिक्री के लिए महुआ शराब रखना स्वीकार किया। उसके कब्जे से 20 लीटर क्षमता वाले डिब्बे में भरी हुई 20 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत ₹4,000 है, गवाहों के समक्ष बरामद कर जब्त की गई। आरोपिया के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

कार्रवाई में पीएसआई सिद्धांत येरेवार, पीएसआई मनीषा धुर्वे, प्रधान आरक्षक रविसाय, प्रधान आरक्षक जेनिपा पन्ना एवं आरक्षक मिनकेतन पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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