चंद्रहासिनी इस्पात के श्रमिक प्रकरण का हुआ तत्काल समाधान

रायगढ़, चंद्रहासिनी इस्पात के लगभग 20 श्रमिक कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के पास दिसंबर माह की बकाया मजदूरी की माँग हेतु आवेदन देने पहुँचे थे। आवेदन पर तत्काल कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री गोयल ने सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित किया। जिसके परिपालन में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय रायगढ़ में संस्थान के प्रतिनिधि, ठेकेदार और श्रमिकों की त्रिपक्षीय बैठक उसी दिन आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों के मांग अनुरूप दिसम्बर माह का बकाया वेतन ठेकेदार के बिल प्रस्तुत करने उपरांत संस्थान को 2 दिवस में भुगतान करने निर्देशित किया गया। साथ ही श्रमिकों को बकाया राशि प्राप्ति उपरांत अपनी मर्जी अनुरूप चंद्रहासनी इस्पात या अन्य संस्थान में कार्य करने की छूट होने की जानकारी दी गई। रायगढ़ एक औद्योगिक जिला होने के कारण जिले में अन्य जिलों व राज्यों के श्रमिक कार्य करने आते है जिनको न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत भुगतान सुनिश्चित करते हुए वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भुगतान करने हेतु श्रम विभाग समस्त संस्थान प्रमुखों को कहा गया है, अन्यथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

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