झारखंड के बरही विधानसभा में धुआं धार जनसंपर्क कर रहे भाजपा महामंत्री अरुण धर दीवान
राज्य में तुष्टिकरण की राजनीति खत्म करने कार्यकर्ताओ को दिलाया संकल्प
रायगढ़:- झारखंड राज्य के विधान सभा प्रवास पर जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अरुण धर दीवान ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा झारखंड की जनता इस प्रदेश को गांधी परिवार का एटीएम बनने से रोके इसके लिए भाजपा की सरकार जरूरी है । चुनाव की घोषणा होते ही महामंत्री दीवान प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी के साथ सघन प्रचार पर है। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर महामंत्री अरुण ने कहा 6 मंडल के 64 से अधिक पंचायतो का दौरा पूरा कर चुके है। पार्टी से सोशल मीडिया के जरिए भेजी जा रही जानकारी के अनुसार हर दिन पंचायतो , शक्ति केन्द्रों में , और बूथ स्तर तक जाकर चुनाव में जीत दर्ज करने हेतु कार्यकर्ताओ में जोश का विगुल फूक रहे है।
बरही विधानसभा में चुनावी तैयारियों के मद्देनजर अरुण धर दीवान ने विभिन्न पंचायतों में बैठक की। इस क्रम में खोड़ाहर पंचायत , केदारुत पंचायत और गौरियकर्मा पंचायत में जनसंपर्क अभियान और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की।
बैठक को संबोधित करते हुए अरुण धर दीवान ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही मोदी गारंटी योजना के साथ साथ बहुत से जन हितकारी योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गो गो दीदी योजना के तहत 2.100 रुपए व त्योहार के मौके पर गैस सिलेंडर 500 रुएय में उपलब्ध कराया जाएगा। और रक्षाबंधन एवं दीपावली के मौके पर मुक्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 लाख 87 हजार युवाओ को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा एवं प्रशिक्षण। 21 लाख आवास का निर्माण किया जाएगा व मुक्त में बालू भी दी जाएगी । 65 हजार अनुबंधकर्मियो का नियमितीकरण भी भाजपा के वादे में शामिल है।
[8:57 pm, 10/11/2024] Khushi Patel Kd: रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन : मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्वप्रमाणीकरण
मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर होगी रोक
रायपुर. 10 नवम्बर 2024 / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत उप-निर्वाचन के लिए मतदान तिथि 13 नवम्बर तथा उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्वप्रमाणीकरण आवश्यक है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए यह अनिवार्य होगा। आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आवेदनकर्ताओं द्वारा ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रकाशन दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व मीडिया प्रमाणन समिति को आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतदान दिवस के पूर्व एवं मतदान तिथि को प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद वे दल अथवा प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता। ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए मतदान दिवस के एक दिन पहले और मतदान तिथि को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व विज्ञापनों का पूर्वप्रमाणन आवश्यक है।