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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा- बेपरवाह और आलसी लोगों की कोर्ट भी नहीं कर सकता मदद

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर दायर की गई याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस मामले में मृत्यु के करीब ढाई साल बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया था। जब विभाग ने इसे स्वीकार नहीं किया, तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को अधिकार के लिए सजग रहना आवश्यक है।अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट का यह फैसला राज्य शासन के विभिन्न विभागों के लिए न्याय दृष्टांत भी बनेगा। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में हुई।

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