मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी पर अवैध कोल लेवी वसूली के मामले में IPC की धारा 120B, 384, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A, 12 के तहत आरोप लगाए गए हैं। रजनीकांत, सूर्यकांत तिवारी का बड़ा भाई है, जो पहले से रायपुर जेल में बंद है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी कोयला घोटाले के सिंडिकेट का हिस्सा थे।
कोयला घोटाला: मनीष और रजनीकांत के खिलाफ 1000 पन्नों का पूरक चालन कोर्ट में पेश
