छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फीस निर्धारण में हो रही अनियमितताओं को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी की जा रही है। फीस विनियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष ने एक पत्र जारी कर बताया कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज संघ ने आयोग से लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत में कहा गया है कि निजी विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की फीस का निर्धारण छत्तीसगढ़ प्रदेश फीस विनियामक समिति से न कराकर स्वयं कर रहे हैं, जोकि छत्तीसगढ़ निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश विनियामक एवं शुल्क) अधिनियम 2008 के प्रावधानों के विरुद्ध है।आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी करने की सिफारिश की है, ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो और फीस निर्धारण में पारदर्शिता आ सके।

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