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काम की खबर: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पब्लिक प्रोविडेंड फंड के नियम, होने जा रहे हैं 3 बदलाव

PPF New Rules In Hindi: पब्लिक प्रोविडेंड फंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। नाबालिगों के नाम पर खाता खोलने, कई पीपीएफ अकाउंट और नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस के जरिए एनआरआई के लिए नियम बदल गए हैं।पब्लिक प्रोविडेंड फंड में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा इसे लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए है। यह योजना 15 साल के मैच्योरिटी अवधि के साथ आती है। लॉन्ग टर्म में निवेशकों को करोड़पति बना सकती है।

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