OPS Vs NPS Vs UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मूल वेतन की 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसकी गारंटी दी है। कर्मचारी जिस दिन रिटायर होगा, उससे पहले के 12 महीने में बेसिक सैलरी का एवरेज निकाला जाएगा। उसकी 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी।केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी। इसके तहत मूल वेतन की 50 फीसदी राशि गारंटीड पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके दायरे में 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी आएंगे।
OPS Vs NPS Vs UPS: यहां पढ़ें पेंशन स्कीम्स में अंतर, कंट्रीब्यूशन से लेकर हर जरूरी बात
