सुप्रीम कोर्ट ने खनिज उत्पादक राज्यों को रॉयल्टी वसूलने की अनुमति दे दी है। इस निर्णय के बाद, छत्तीसगढ़ को निजी क्षेत्र की कंपनियों से हर साल लगभग 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रॉयल्टी मिलने की संभावना है।देश की सर्वोच्च न्यायालय ने खनिज उत्पादक राज्यों को रॉयल्टी वसूलने की छूट दे दी है। इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ को निजी सेक्टर की कंपनियों से हर वर्ष करीब 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रॉयल्टी मिलेगी। न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ राज्यों को 2005 से रॉयल्टी देने की छूट दे दी है। इसमें खनिज उत्पादक राज्यों को रॉयल्टी वसूलने का अधिकार दिया गया है।

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