DA Hike In Chhattisgarh: श्रम विभाग ने विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की है। DA Hike in Chhattisgarh: श्रम विभाग ने विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसंबर-2023 के बीच 14 बिंदुओं की औसत वृद्धि हुई है, जिसके मुताबिक प्रति बिंदु 20 रुपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रुपये की वृद्धि की गई है।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिंदु की औसत वृद्धि होने से पांच रुपये प्रति बिंदु के मान से 280 रुपये प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई।

इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई है। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार एक अप्रैल एवं एक अक्टूबर को किया जाता है।

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