E Way Bill In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-वे बिल पर दी जा रही छूट को खत्म कर दिया है। अब 50 हजार या इससे अधिक के सामान परिवहन पर एक जिले से दूसरे जिलों में ई-वे बिल की अनिवार्यता लागू होगी।E Way Bill in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशों के बाद वाणिज्यिक कर (GST) विभाग ने ई-वे बिल पर दी जा रही छूट को खत्म कर दिया है। अब 50 हजार या इससे अधिक के सामान परिवहन पर एक जिले से दूसरे जिलों में ई-वे बिल की अनिवार्यता लागू होगी। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने राज्य के भीतर सामानों के परिवहन पर ई-वे बिल की अनिवार्यता लागू नहीं की थी। ई-वे बिल को केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2018 को लागू किया है।
वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिलों के भीतर भी ई-वे बिल लागू होने से टैक्स चोरी रूकेगी वहीं, सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। देश के कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। मध्य प्रदेश में 2022 से ही जिलों के भीतर जांच की व्यवस्था लागू हो चुकी है। वाणिज्यिक कर विभाग ने व्यापारियों को दी जा रही छूट के संबंध में 24 मई को अधिसूचना जारी कर दी है।
2018 से 2023 तक प्रदेश में करोड़ों रुपये के बोगस बिल के मामले सामने आएं। केंद्रीय जीएसटी ने कई ठिकानों पर दबिश दी थी। फर्जीवाड़े का तार महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश व ओडिशा से भी जुड़ा।
जीएसटी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिलों के भीतर अब जांच-पड़ताल में कर अपवंचन रूकेगा। 50 हजार से अधिक के सामानों के परिवहन पर ई-वे बिल नहीं होने की स्थिति में डीलर या व्यवसायी को रिकार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा।