नयी दिल्ली: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक लगा दी है। यह इतिहास में पहली बार हुआ कि सुबह आठ बजे हाई कोर्ट खुला और सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के तहत सुनवाई के लिए याचिका दायर कर गुहार लगाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को सुबह आठ बजे हाई कोर्ट खुला।
न्यायधानी में नगर निगम के बुलडोजर कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। निगम ने अवैध निर्माण बताते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया था। याचिकाकर्ता सरकंडा निवासी हरीश राठौर ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम के भवन शाखा और अतिक्रमण विभाग ने 28 मार्च को नोटिस जारी की थी। नोटिस में स्वीकृत नक्शा व ड्राइंग डिजाइन के विपरीत निर्माण कार्य कराने का आरोप लगाते हुए अवैध निर्माण को तोड़ने या खुद ही हटा लेने की चेतावनी दी थी। नोटिस में इस बात का भी जिक्र किया था कि स्वीकृत नक्शा के अनुसार पार्किंग के लिए उसे निर्माणाधीन क्षेत्र में बनाने की शर्त पर ही निर्माण कार्य की अनुमति दी गई थी। तय नियमों व मापदंडों का उल्लंघन बताते हुए नोटिस तामिली के 24 घंटे के भीतर अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया था। यह भी चेतावनी दी थी कि अवैध निर्माण को ना हटाने पर नगर निगम खुद ही हटाने की कार्रवाई करेगा।