छत्तीसगढ़: शराब की कीमतों में वृद्धि, मात्रा पर भी प्रतिबंध

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाली नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमतों में वृद्धि की है। इसके साथ ही, एक बार में खरीदे जाने वाली शराब की मात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

नई कीमतें:

  • देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन)
    • बोतल: ₹80 अतिरिक्त
    • अद्धी: ₹40 अतिरिक्त
    • पौवा: ₹20 अतिरिक्त
  • विदेशी मदिरा (सप्रिट)
    • 1000 मिली तक: ₹120 अतिरिक्त
    • 767 मिली: ₹80 अतिरिक्त
    • 383-246 मिली: ₹40 अतिरिक्त
    • 191-142 मिली: ₹20 अतिरिक्त
  • विदेशी मदिरा (माल्ट)
    • 767-495 मिली: ₹20 अतिरिक्त
    • 383-246 मिली: ₹10 अतिरिक्त

मात्रा पर प्रतिबंध:

  • एक व्यक्ति एक बार में देशी या विदेशी मदिरा (संप्रट/माल्ट) की केवल एक बोतल अथवा 2 अद्धी अथवा 4 पौवा ही खरीद सकेगा।

अन्य प्रमुख बातें:

  • देशी, विदेशी (प्रीमियम)/ कंपोजिट मदिरा दुकानों पर आवश्यकता अनुरूप सीसीटीवी कैमरे स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
  • सरकार का अनुमान है कि नई आबकारी नीति से उसे 3500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

प्रतिक्रिया:

  • नई आबकारी नीति को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे शराब की खपत कम होगी, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि इससे शराब की तस्करी और अवैध शराब का कारोबार बढ़ेगा।

निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति का उद्देश्य शराब की खपत को कम करना और राजस्व में वृद्धि करना है। नई नीति के प्रभावों का आकलन आने वाले समय में किया जाएगा.

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