छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए ST, SC, OBC वर्ग के छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जिन छात्रों के 12वीं कक्षा में PCB विषय में अंक 45% से कम और 40% से अधिक हैं, उन्हें भी BSc नर्सिंग का फॉर्म हार्ड कॉपी में जमा करने की अनुमति दी जाए।

यह मामला तब सामने आया जब नर्सिंग काउंसलिंग इंचार्ज डॉ. देवप्रिय रथ ने इन छात्रों को आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया था। छात्रों ने अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए याचिका स्वीकार कर ली और सरकार को उपरोक्त निर्देश जारी किए।

यह फैसला उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो:

  • ST, SC, OBC वर्ग से हैं
  • 12वीं कक्षा में PCB विषय में 45% से कम और 40% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं
  • BSc नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं

इस फैसले के तहत:

  • इन छात्रों को BSc नर्सिंग का फॉर्म हार्ड कॉपी में जमा करने की अनुमति होगी
  • उन्हें आरक्षण का लाभ भी मिलेगा

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