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INC New Delhi को नही है अधिकार किसी भी nursing college को recognize करने का

सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया के civil appeal Nos 12759-12761 of 2017 के (कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट वर्सिज इंडियन नर्सिंग काउंसिल ) के decission में स्पस्ट है की INC New Delhi को किसी भी नर्सिंग इंस्टिट्यूट को recognize करने के लिए अधिकार नहीं है और नहीं वह अपनी वेबसाइट पर इस टाइप की कोई जानकारी उपलब्ध कराएगा मसलन कॉलेज का नाम नर्सिंग कोर्स व कोर्स में अलॉट की गई सीट संख्या ।
INC New Delhi ने खुद एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी कि आगे से वे इस टाइप की गलती नहीं करेंगे।
INC New Delhi ने अपना notification भी निकला है F.No . 28- 02-/2019- INC दिनाक 19 दिसंबर 2020 उसमें स्पष्ट लिखा गया है INC न्यू Delhi किया गया है कि वह किसी भी नर्सिंग कॉलेज को recognize नहीं कर सकता और अपने वेबसाइट पर कोई भी ऐसा जानकारी नहीं डालेगा जिससे यह लोगों को गलत फेहमि हो।
INC New Delhi सूटेबिलिटी के नाम पर कॉलेज को परेशान करता है।
नियम 13 और 14 यह कहता है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा recignize colleges का कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है। निरीक्षण करने के उपरांत वह अपनी रिपोर्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिल या स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा । स्टेट नर्सिंग काउंसिल या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कि उसको परमिशन देना है कि नहीं देना है ।
Karnataka ,Odisha ,Maharashtra ऐसी सब जगह पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल को अलग कर दिया गया है और वहां के जो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री है नर्सिंग काउंसिल है अपने हिसाब से कम कर रहे हैं ।
इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के द्वारा नर्सिंग सिलेबस पाठ्यक्रम को सभी राज्य में मन किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन कर वर्तमान में Odisha में 25 फरवरी 2024 तक समस्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग की डेट बढ़ा दी गई है ।
ऐसी जानकारी मिल रही है केंद्र शासन द्वारा नर्सिंग को प्रमोट करने के लिए मिडवाइफरी आयोग का गठन किया गया था जिसका ड्राफ्ट पास करने के लिए पार्लियामेंट में लंबित है लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष टी दिलीप कुमार ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के DME व जो काउंसलिंग करा रहे अधिकारी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार को इंडियन नर्सिंग काउंसिल के इस नोटिफिकेशन की जानकारी है लेकिन उसके बावजूद भी वह डर के मारे इस इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नोटिफिकेशन 9 दिसंबर 2020 को लागू करने में असमर्थ हैं।
ऐसी जानकारी मिल रही है कि डीएम की कुछ अधिकारी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री श्याम बिहारी जी को गुमराह कर गलत जानकारी दे रहे हैं।
वर्तमान में न्यूज़ पेपर में जो मैटर प्रकाशन हुआ है उसमें न्यूज़ पेपर वालों ने इस नोटिफिकेशन का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, जिससे यह मंत्री महोदय को जानकारी हो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल को किसी भी नर्सिंग कॉलेज को recognize करने का अधिकार नहीं है।
पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट व state nursing council को है। डेट बढ़ने से लेकर एडमिशन देने तक।
स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा recognize कॉलेजेस का नाम इंडियन नर्सिंग काउंसिल अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करता है जिसका उसे अधिकार नहीं है लेकिन स्कूटी करने में देरी होने की वजह से कुछ कॉलेज का नाम छूट जाता है ।


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